भारत के राष्ट्रपति :- सामान्य ज्ञान *अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन है। *राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। *भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। *राष्ट्रपति पद की योग्यता- संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा, जब वह — भारत का नागरिक हो।…